गरियाबंद

सरकारी राशन दुकान में लाखों की अनियमितता, साल भर बाद भी कार्रवाई नहीं
12-Nov-2022 6:37 PM
सरकारी राशन दुकान में लाखों की अनियमितता, साल भर बाद भी कार्रवाई नहीं

कांग्रेस नेता ने की खाद्य मंत्री से शिकायत, कार्रवाई की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नवापारा-राजिम, 12 नवंबर। नगर के श्रीराम प्राथमिक उपभोक्ता भंडार के एक शासकीय उचित मूल्य की दुकान में करीब 27 लाख रुपए का भ्रष्टाचार एक वर्ष पूर्व जांच सत्यापित होने के बाद भी तत्कालीन खाद्य निरीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष रतिराम साहू ने लगाया है। रतिराम ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत को शिकायत कर खाद्य निरीक्षक को तत्काल निलंबित कर कार्रवाई करने की मांग की है।

इस संबंध में रतिराम साहू ने जारी विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि श्रीराम उपभोक्ता भंडार शासकीय उचित मूल्य की दुकान जिसके आईडी. क्रमांक 44003004 द्वारा संचालित दुकान में 1 वर्ष पूर्व करीब 27 लाख 19 हजार 199 रुपए का राशन सामग्रियों में भ्रष्टाचार होना पाया गया है। खाद्य निरीक्षक सुमित्रा कश्यप द्वारा शक्कर, नमक, केरोसिन, खाली बारदाना, चावल निरंक का जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें चावल में ही 820 क्विंटल 97 किलो की कमी पाए जाने पर संचालित दुकान को निलंबित कर खाद्य निरीक्षक सुमित्रा कश्यप ने उस निलंबित दुकान को उसी से संबंधित समिति में ही संलग्न कर दिया गया। जिसका आईडी क्रमांक 44003005 है, जो नियमानुसार उचित नहीं है। साथ ही जब्ती सामग्रियां कहां किसके अधीन है, आज पर्यंत कोई अता पता नहीं है।

 रतिराम साहू ने कहा कि उक्त दुकान निलंबित एवं सामग्रियां जब्त हुए 1 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक इस पर किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं होना अपने आप में संदेहास्पद स्थिति को पुष्टि करता है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के विभिन्न कणिकाओं का उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण खाद्य मंत्री को लिखित शिकायत कर जांचकर्ता खाद्य निरीक्षक को निलंबित कर कार्रवाई करने की मांग की है।

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