महासमुन्द

आर्थिक अनयिमितता की पुष्टि: सावित्रीपुर पंचायत के पूर्व सरपंच और तात्कालीन सचिव से होगी 33 लाख 62 हजार की वसूली
23-Nov-2022 2:48 PM
आर्थिक अनयिमितता की पुष्टि: सावित्रीपुर पंचायत के पूर्व सरपंच और तात्कालीन सचिव से होगी 33 लाख 62 हजार की वसूली

जांच अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पाया कि दोनों ने निजी लाभ लेने हेतु फर्जी बिल बाउचर लगाकर रुपए का आहरण किया है

महासमुंद, 23 नवंबर। जिले के सावित्रीपुर ग्राम पंचायत में आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास की शिकायत पर हुई जांच में 33 लाख,62 हजार,285 रुपए की अनियमितता उजागर हुई है। सीईओ जपं पिथौरा ने पूर्व सरपंच एवं तात्कालीन सचिव से इस तैतीस लाख बंैसठ हजार दो सौ पच्यासी रुपए की वसूली और कार्रवाई के संबंध में उच्चाधिकारी को पत्र प्रेषित कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक सावित्रीपुर ग्राम पंचायत में वर्ष 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना के तहत शासन से 969 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति हुई थी। आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने ग्राम पंचायत सावित्रीपुर के स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना की बिल बाउचर सूचना का अधिकार के तहत मांग की। कार्यालय जनपद पंचायत पिथौरा ने बिल बाउचर उपलब्ध कराया। इसके बाद शिकायतकर्ता विनोद कुमार ने आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को लिखित शिकायत साक्ष्य सहित 08 सितम्बर 2021 को प्रस्तुत किया था।  

आवेदक की शिकायत पर आयुक्त कार्यालय से जांच हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद को निर्देशित किया गया। जिला पंचायत महासमुंद ने कार्यालय जनपद पंचायत पिथौरा को जांच कर अवगत कराने का आदेश दिया। इसके बाद सीईओ जपं पिथौरा के तीन सदस्यीय दल से इस मामले का जांच कराया।

इस शिकायत मामले में जांचकर्ता अधिकारी सुशील चौधरी, वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी, आई.एस. ठाकुर एवं सुभाष प्रधान को नियुक्त किया गया। इन्होंने समस्त दस्तावेजों का निरीक्षण परीक्षण करके पूर्व सरपंच सरोज गणेश पटेल, तात्कालीन सचिव जनेश्वर निषाद एवं मटेरियल सप्लायर भूषण पटेल और प्रदीप बारीक का बयान लिया।

मामले में जांच के बाद तीनों जांच अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पाया कि ग्राम पंचायत सावित्रीपुर के भूतपूर्व सरपंच सरोज गणेश पटेल एवं तात्कालिन सचिव जनेश्वर निषाद ने निजी लाभ लेने हेतु फर्जी बिल बाउचर लगाकर 33लाख,62 हजार,288 रुपए का आहरण किया है। दोनों संयुक्त रूप से दोषी हैं। उक्त राशि भूतपूर्व सरपंच सरोज गणेश पटेल एवं तात्काीलन सचिव जनेश्वर निषाद से वसूली योग्य है। जांच प्रतिवेदन प्राप्ति के बाद सीईओ जपं पिथौरा ने अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) पिथौरा को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत सरोज गणेश पटेल और तात्कालीन सचिव जनेश्वर निषाद से राशि 33 लाख,62 हजार,285 रुपए वसूली हेतु प्रेषित किया है।  

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