रायपुर

एलबी शिक्षकों की वरिष्ठता पहली नियुक्ति तिथि से बहाल कर पदोन्नति दी जाए
23-Dec-2022 6:16 PM
एलबी शिक्षकों की वरिष्ठता पहली नियुक्ति तिथि से बहाल कर पदोन्नति दी जाए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 दिसंबर। वरिष्ठता प्रभावित शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग का कहना है कि स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति तिथि से बहाल कर पदोन्नति दी जाए।

शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता में इन शिक्षकों के साझा मंच के प्रांताध्यक्ष उदयराम अनंत ने कहा कि शिक्षक (एल.बी) संवर्ग का वर्तमान में जारी प्रमोशन प्रक्रिया संविलियन जुलाई 2018 के आधार पर एक बार के लिए 5 वर्ष के अनुभव को शिथिल कर 3 वर्ष के आधार पर वरिष्ठता क्रम  दिया जा रहा है।यह  प्रमोशन प्रक्रिया शिक्षा विभाग के अधीन नियमों के आधार पर किया जा रहा है।चूंकि प्रमोशन शिक्षा विभाग में हो रहा है। जिसमें पंचायत विभाग के नियमों को लागू कर कार्यवाही किया जा रहा है जो अनुचित है।

उदयराम ने कहा कि चूंकि संविलियन तिथि से पहले की सेवा को शून्य कर शिक्षा विभाग में कर्मचारी की गणना की जा रही है तो नुकसान पहुंचाने के लिए पंचायत समय की स्थानांतरण तिथि की गणना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं संविलियन के पश्चात् पंचायत विभाग की सेवा शून्य मानी जा रही है।लेकिन स्थानांतरित शिक्षकों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने  वरिष्ठता की गणना स्थानांतरण तिथि से की जा रही है।

चर्चा में मौजूद मंच के अन्य नेताओं ने कहा कि  स्थानांतरित शिक्षकों के स्थानांतरण के समय न ही व्ययभार बढ़ा था और न ही उनके प्रमोशन किये जाने से शासन के व्ययभार में अतिवृद्धि होगी। स्थानांतरित सहायक शिक्षकी वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति तिथि से दिया जाये। वर्तमानमे पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है, पदोन्नति का लाभ सहा. शिक्षक को भी मिले।शासन ने संविलियन के पहले स्थानांतरित शिक्षकों के बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाया न ही संविलियन पश्चात् शिक्षा विभाग ने कोई नियम नहीं बनाया है। फिर भी हमें प्रमोशन से क्यों वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

 नेताओं ने कहा कि संविलियन के पूर्व शासन के नियमानुसार जीवन में एक बार पति-पत्नी के आधार पर स्थानांतरण नीति बनाई गई थी। शासन के नियमानुसार शासन द्वारा ट्रांसफर किया गया लेकिन वर्तमान में आधारहीन तरीके से वरिष्ठता प्रभावित कर पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

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