कोण्डागांव

नोटिस के बाद विश्वास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित
14-Mar-2023 9:16 PM
नोटिस के बाद विश्वास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित

कोण्डागांव, 14 मार्च। बड़ेडोंगर में संचालित विश्वास मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में अनियमितताएं मिली।  उक्त मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सात दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।

औषधि विभाग द्वारा बड़ेडोंगर में संचालित विश्वास मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण 21 फरवरी को किया गया था। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालन हेतु सभी दस्तावेजों की जांच की गई। औषधि निरीक्षक द्वारा बड़ेडोंगर में संचालित विश्वास मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत अनियमितताएं पायी गई। 

फर्म में बिल बुक एवं शेड्यूल रजिस्टर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था। साथ ही स्वापक एवं मन: प्रभावी औषधि एवं अन्य दवाईयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों का संधारण भी नियमानुसार नहीं करना पाया गया था, जिसके लिये फर्म के संचालक प्रदीप विश्वास को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। किन्तु फर्म के संचालक का जवाब संतोषप्रद न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी महेश नागवंशी ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म विश्वास मेडिकल स्टोर का ड्रग लायसेंस सात दिवस के लिए निलंबित किया है। 

औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को दवाईयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों एवं शेड्यूल रजिस्टर का नियमानुसार संधारण हेतु निर्देश दिये गये हैं। निरीक्षण के दौरान स्वापक एवं मन: प्रभावी औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे एवं नमूना सहायक रामसिंह कंवर शामिल रहे।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news