कोण्डागांव

मनरेगा : तालाब निर्माण में अनियमितता पर कार्रवाई
19-Apr-2023 9:33 PM
मनरेगा : तालाब निर्माण में अनियमितता पर कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 19 अप्रैल।
महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत विकासखण्ड बड़ेराजपुर में आने वाले ग्राम पंचायत ढोंढरा के हितग्राही की निजी भूमि पर तालाब निर्माण में अनियमितता की शिकायत जन चौपाल के माध्यम से प्राप्त होने पर कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा तत्काल कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिये गये थे। जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा पांच सदस्यीय समिति का गठन कर उक्त शिकायत की जांच कराई गयी थी। इस जांच दल में जनपद पंचायत बड़ेराजपुर सीईओ सहित तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी आरईएस, समन्वयक मनरेगा, तकनीकी सहायक मनरेगा केशकाल शामिल थे।
 
उक्त जांच दल द्वारा हितग्राही के निजी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा तालाब निर्माण एवं भूमि संरक्षण विभाग द्वारा तालाब को समतल कर नवीन तालाब निर्माण के संबंध में जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तालाब निर्माण में गंभीर अनियमितता पाये जाने के कारण सीईओ जिला पंचायत द्वारा रोजगार सहायक ग्राम पंचायत ढोंढरा महेश मरकाम को तत्काल प्रभाव से कार्य से पृथक कर सेवा समाप्ति करने, सचिव ग्राम पंचायत ढोंढरा फागूराम शोरी के विरूद्ध कार्य के प्रति घोर लापरवाही, कार्य के प्रति उदासीनता एवं अनुशासनहीनता के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 05 (दो) के तहत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा तकनीकी सहायक मनरेगा चंद्रप्रकाश नेताम को नियमानुसार कार्य नहीं कराये जाने के कारण अंतिम चेतवनी दी गयी है। 

इसके साथ ही कुल वित्तीय अनियमितता राशि 300774 रूपये की वसूली बराबर-बराबर रूप से 04 लोगों से वसूली हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली की कार्रवाई करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केशकाल को निर्देश दिये गये हैं। जिसमें सरपंच ग्राम ढोंढरा सुरेश मरकाम, सचिव ग्राम पंचायत फागूराम शोरी, तकनीकी सहायक चन्द्र प्रकाश नेताम, रोजगार सहायक महेश मरकाम से वसूली की जायेगी। 

इसके अतिरिक्त संचालनालय कृषि विभाग रायपुर द्वारा तालाब निर्माण को निर्धारित स्थान पर न बनाने के कारण प्रशासकीय स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया है, साथ ही उप संचालक कृषि कोण्डागांव द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने हेतु आरोप पत्र जारी होने पर नियमानुसार आरोपों पर प्रतिवाद उत्तर संबंधित कृषि विकास अधिकारी बड़ेराजपुर तथा सर्वेयर बड़ेराजपुर से मांगा गया है। 

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