कोण्डागांव
कोण्डागांव, 22 अप्रैल। जिला के अपर सत्र एफटीएससी पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री न्यायालय में बलात्कार के आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया है। न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।
कोण्डागांव जिला के पुलिस चौकी बांसकोट अंतर्गत मारंगपुरी गांव निवासी 26 वर्षीय लव कुमार बघेल पर नाबालिग से बलात्कार करने का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पास्को कमलेश कुमार जुर्री न्यायालय ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
इस मामले पर लोक अभियोजक दिलीप कुमार जैन ने बताया कि, लगभग 1 वर्ष पूर्व 17 मार्च 2022 की रात लव कुमार बघेल ने नाबालिग लडक़ी से बलात्कार किया था। कोण्डागांव के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो एक्ट कमलेश कुमार जुर्री न्यायालय में लव कुमार बघेल के विरुद्ध दोष सिद्ध हो जाने से उसे अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। जिसके चलते उसे 20 वर्ष कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।