रायगढ़

पड़ोसी ने नाबालिग का नहाते हुए बनाया वीडियो
17-Jun-2023 3:11 PM
पड़ोसी ने नाबालिग का नहाते हुए बनाया वीडियो

  आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 17 जून। 
रिहायशी चाल में एक साथ रहने के दौरान पड़ोसी नाबालिग लडक़ी का नहाते हुए वीडियो बनाने और वायरल करने के नाम पर धमकाने के मामले में फास्ट  ट्रैक कोर्ट की विशेष अदालत ने शुक्रवार को आरोपी पर विभिन्न धाराओं में दो वर्ष के कारावास और दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

पुलिस ने बताया कि पीडि़ता की मां द्वारा चौकी जूटमिल रायगढ़ में इस आशय की लिखित शिकायत की गयी कि वह अपने पति एवं बच्चों के साथ मकान में किराये पर रहती है, उसका पति ड्राईवरी का कार्य करता है। उक्त मकान में 10-11 परिवार किराये में रहते हैं। शाहीद अंसारी भी उसी मकान में अपने परिवार के साथ किराये से रहता है। 21 मार्च 2022 को सुबह 8 बजे उसकी 12 वर्षीय बेटी बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम ऊपर से खुला है, उसी समय शाहीद अंसारी पीडि़ता का नहाते हुए वीडियो बना रहा था जिसको देखकर पीडि़ता चिल्ला-चिल्ला कर रो रही थी, तब वह दौड़ते हुए गई और किरायेदार लोग भी आ गये थे। तब शाहीद अंसारी बाथरूम में जा कर छिप गया था। शाहीद अंसारी द्वारा पीडि़ता को कम उम्र की नाबालिग होना जानते हुए जानबूझ कर छेड़छाड़, बेइज्जती करने के नियत से बाथरूम में नहाते समय अपने मोबाईल फोन से वीडियो बनाया है। 

पीडि़ता की मां की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर चौकी जूटमिल में धारा 354, 354-1, 509 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 12, 15 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का एफआईआर दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जमानत मुचलके पर छोड़ा गया था। उक्त मामला उपार्पण पश्चात फास्ट टै्रक स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन था।

उक्त मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात विद्वान न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा की अदालत में शुक्रवार को आरोपी शाहीद उर्फ गुड्डु अंसारी को धारा 354 ग, 509 तथा धारा 67 ख का दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा क्रमश: दो हजार, एक हजार व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। सजा में अर्थदण्ड न पटाने पर उपरोक्त धाराओं में दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास भुगतान की व्यवस्था दी गई है। वहीं धारा 15 में आरोपी को पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड सहित अर्थदण्ड न पटाने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भुगतान की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीश ने आरोपी के उपर लगे एक अन्य धारा 354 में उसे दोष मुक्त करार दिया है। उपरोक्त सभी धाराएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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