गरियाबंद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 13 अगस्त। जिले के कृषकों को खरोफ फसलों के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि सामग्री जैसे , बीज एवं कीटनाशक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा जिले के निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों का उडऩ दस्ता द्वारा छापेमारी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानों को सील ब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कृषि विभाग के उप संचालक एसके भोई से मिली जानकारी अनुसार कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं उप संचालक कृषि के मार्ग दर्शन में संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर से उडऩदस्ता के रूप में सहायक संचालक कृषि जगत जननी यादव के नेतृत्व में रमेश कुमार सहायक संचालक कृषि गरियाबंद, बीआर साहू वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड फिंगेश्वर तथा प्रियतम कुमार अनंत निरीक्षक विकासखण्ड फिंगेश्वर द्वारा गुरुवार को सघन अभियान चलाते हुये जिले के निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है।
इसी कड़ी में विकासखण्ड फिंगेश्वर के राजेश खाद भंडार राजिम, अन्नपूर्णा एग्रो एजेंसी राजिम, किसान कृषि सेवा केन्द्र राजिम, प्रतीक कृषि केन्द्र बकली एवं किसान कृषि केन्द्र बकली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसान कृषि सेवा केन्द्र राजिम एवं मेसर्स अन्नपूर्णा एग्रो एजेंसी राजिम में एवं कुछ कीटनाशक में स्टीकर लगाकर अवसान तिथि को छुपाया गया था जो कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 का उल्लंघन किये जाने के कारण सील बंद की कार्रवाई की गई तथा प्रतीक कृषि केन्द्र बकली एवं किसान कृषि केन्द्र बकली का निरीक्षण के दौरान कालातित दवाईयों का उचित रखरखाव नहीं करने, अभिलेखों का संधारण नहीं करने, बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशी दवाईयों का विक्रय करने के कारण कीटनाशी दवाईयों को जब्त कर सुपुर्दगी की कार्रवाई करते हुये आगामी आदेश पर्यन्त तक विकय प्रतिबंध किया गया। साथ ही संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी कर 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत कहा गया हैं ।