कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 5 जनवरी। गुरुवार को शासकीय दहिकोंगा स्कूल के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा बनउसरी में लगे एनएसएस कैम्प में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर बच्चों को विधिक जानकारी दी गई।
उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार तथा अम्बा शाह व्यवहार न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के कुशल नेतृत्व में सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता तथा सुनील कुमार मरकाम पीएलव्ही के द्वारा शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दहिंकोगा के राष्ट्रीय सेवा योजना ग्राम बनउसरी जिला कोण्डागांव में लगे सात दिवसीय एनएसएस कैम्प में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
बच्चों को राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व को बताते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने, तथा पीडि़तों को राहत देने, और इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने वालों के लिए सजा के संबंध में, व बाल मजदूरी/निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने में काम में नहीं लगाने अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098, गुड टच बैड टच, पॉक्सो एक्ट,पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना 2018, मोटर यान अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, भारतीय संविधान में पदत नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में तथा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 संबंध में व नि:शुल्क अधिवक्ता की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर पी.एल.व्ही. पारेश्वर देवांगन श्रीमती ज्योति देवांगन (हृस्स् प्रभारी) एवं स्कूल के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।