कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 6 जनवरी। एनएसएस कैम्प में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर बच्चों को कानूनी जानकारी दी गई।
5 जनवरी को उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार तथा अम्बा शाह व्यवहार न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के नेतृत्व में अनिल कुमार मंडावी पीएलव्ही के द्वारा शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शामपुर, के एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) ग्राम हुक्का बेड़ा पाथरी, जिला कोण्डागांव में लगे सात दिवसीय एनएसएस कैम्प में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर उपस्थित बच्चों को राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व को बताते हुए, पॉक्सो एक्ट अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 व बाल मजदूरी/निषेध, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098, गुड टच बैड टच, पॉक्सो एक्ट,पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना 2018, मोटर यान अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, भारतीय संविधान में पदत नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में (एनएसएस प्रभारी) एवं स्कूल के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।