रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 9 जनवरी। शराब पीकर ट्रैक्टर चलाने पर 17 हजार जुर्माना लगाया गया।
07 जनवरी को थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा द्वारा वाहन चेकिंग दौरान तेज गति से ट्रेक्टर चला रहे ट्रेक्टर चालक गोपाल राठिया निवासी ग्राम कंचनपुर घरघोड़ा की जांच की गई। वाहन चला रहे गोपाल राठिया के पास लाइसेंस नहीं था और वह शराब सेवन किया हुआ था। थाना प्रभारी द्वारा बिना लायसेंस, शराब पीकर तेज गति से वाहन चलाने संबंधी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3-181, 184 और धारा 185 के तहत इस्तगासा तैयार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां वाहन चालक को मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में कुल 17 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है।
ज्ञात हो कि शराब पीकर वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दस हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, इसमें 6 माह के कारावास का प्रावधान है ताकि सडक़ दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकें।