कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 9 जनवरी। जिला बदर तीन आरोपियों को बार-बार कोण्डागाव में आकर जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया।
ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव के दौरान थाना क्षेत्रातर्गत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व लोगों को अपने कृत्य से भयक्रांत करने वाले मनीष सागर, राहुल गुप्ता, कृष्णा साहू उर्फ खाडू सभी निवासी बाजारपारा कोण्डागांव को न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला कोण्डागाव के द्वारा छग राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.5.6 के तहत एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला कोण्डागांव कांकेर नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दतेवाड़ा व धमतरी की राजस्व सीमा से बाहर जाने व प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया था, किन्तु राहुल गुप्ता, मनीष सागर व कृष्णा साहू उर्फ खाडू के द्वारा उपरोक्त आदेश का पालन न करते हुए कोण्डागाव शहर में बीच बीच में आने की सूचना मिल रही थी। तीनों को कई बार जिला बदर में बताए क्षेत्रों को छोडक़र चले जाने हेतु हिदायत दिया गया था, किन्तु इनके द्वारा बार-बार कोण्डागाव में आकर जिला बदर आदेश का उल्लंघन किया जा रहा था।
कोण्डागाव क्षेत्र के निवासियों से सूचना मिली कि राहुल गुप्ता, मनीष सागर व कृष्णा साहू उर्फ खाडू पुन: कोण्डागांव शहर में घूम रहे हंै। सूचना परपुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव के मार्गदर्शन में एवं अति पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी निमितेश सिह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोण्डागाव निरी प्रहलाद यादव के द्वारा उपरोक्त तीनों जिला बदर को गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14.15 अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया।