बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार ,1 फरवरी। थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के अंतर्गत ग्राम पौसरी का बहुचर्चित बलात्कार और हत्या के मामला में न्यायालय प्रशांत पाराशर अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी पॉक्सो एक्ट बलौदा बाजार के द्वारा तीनों आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया
समीर अग्रवाल लोक अभियोजक जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदा बाजार ने बताया कि ग्राम पौसरी की निवासी एक अनुसूचित जाति की 7 वर्ष बालिका दिनाक 26,05 2021 कोअपने गांव में पड़ोसी के घर खेलने के लिए गई जब वह शाम तक वापस घर नहीं आई तब उसके माता-पिता ने उसकी खोजबीन किया पर भी वह नहीं मिली ।
दूसरे दिन बालिका का शव गांव में लक्ष्मी नारायण वर्मा के बड़ी में स्थित कुआं में मिला शव को बाहर निकाल कर देखा गया तो उसके दाहिने पैर में नीला रंग का प्लास्टिक रस्सी बंधा हुआ था नाक से खून निकल रहा था तथा शव को देखने से प्रतीत हो रहा था कि बच्ची के साथ अनाचार कर उसकी हत्या की गई है।
विवेचना में यह पाया गया कि अब अपचारी बालक द्वारा पीडि़ता के साथ बलात्कार कर केअपनी मां बुधरा भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दिया गया और अन्य आरोपी मुकेश उर्फ जगमोहन के साथ मिलकर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया।
थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 376 201 ,, धारा 6,10 पॉक्सो एक्ट एवं 3 (2) (ङ्क) स्ञ्ज स्ष्ट ्रष्ह्ल का अपराध पंजीकृत कर विवेचना अधिकारी महेश कुमार ध्रुव निरीक्षक एवं सुभाष दास एसडीओ पुलिस बलौदा बाजार द्वारा विवेचना के पश्चात माननीय न्यायालय में अपचारी बालक एवं दो जगमोहन एवं बुधरा भाई के खिलाफ अभियोग पत्र पेश किया ।
अभियोजन के द्वारा न्यायालय के समक्ष 29 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी के बयानों तथा बचाव पक्ष एवं आयोजन पक्ष के दलीलों को सुनने के पश्चात आरोपीगण को तीनो आरोपीगण अपचारी बालक ,बुधराबाई,एवम मुकेश उर्फ जगमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।