कोण्डागांव

हत्या, आरोपी को उम्रकैद
01-Feb-2024 9:42 PM
हत्या, आरोपी को उम्रकैद

कोण्डागांव, 1 फरवरी। हत्या के आरोप में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर हेमंत गोस्वामी, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की ।

  प्रकरण के संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया कि  आरोपी रसुल कश्यप पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने 10 सितंबर 2020 को सुबह लगभग  11 बजे थाना मर्दापाल, क्षेत्रांतर्गत ढोलमुंदरी मृतक  के घर बाड़ी किनारे में जगनु कोर्राम को लकड़ी के डण्डे से दाहिने कनपटी, सीने एवं कमर में मारपीट कर उसकी हत्या की।

कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पी. पॉल होरो ने प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों पर विचार उपरांत आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास  पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया ।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news