बलौदा बाजार

चावल जमा नहीं, राइस मिलर्स की 3 करोड़ की बैंक गारंटी राजसात
02-Feb-2024 4:52 PM
चावल जमा नहीं, राइस मिलर्स की 3 करोड़ की   बैंक गारंटी राजसात

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 2 फरवरी।
कलेक्टर ने राईस मिलर्स द्वारा शासन को नुकसान कराते हुए धान के बदले निर्धारित समय सीमा में चावल जमा नहीं करने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए अक्षय राईस इण्डस्ट्रीज कुसमी के बैंक गारंटी के रुप में जमा लगभग 3 करोड़ रूपये को राजसात कर दिया गया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में शासन द्वारा समर्थन मूल्य में उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग हेतु उठाये गये धान का मेसर्स अक्षय राईस इण्डस्ट्रीज कुसमी द्वारा अनुपातिक चावल 10 हजार 153.45 क्विंटल जमा नहीं किया गया। शासन द्वारा चावल जमा करने हेतु 31 दिसंबर 2023 तक निर्धारित किया गया था। जिसके उपरांत भी अक्षय राईस मिल कुसमी द्वारा चावल जमा नहीं किया गया। साथ ही कलेक्टर के निर्देश पर शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार फर्म द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत चावल जमा नहीं करने एवं वर्ष 2023-24 के लिए पंजीयन नवीनीकरण नहीं कराया जाकर अनुमति/अनुबंध नहीं किया गया था।

जिला विपणन अधिकारी निधी दुबे ने बताया कि प्रबंध संचालक,मार्कफेड,नवा रायपुर एवं कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार फर्म की जमा बैंक गारंटी के माध्यम से तीन करोड़ रुपए जमा करने वाले चावल के विरुद्ध जमा करा दिया गया है। 

कलेक्टर द्वारा समस्त मिलर्स को यह निर्देशित किया गया है कि कस्टम मिलिंग के तहत उठाये गये धान के विरुद्ध शासन द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम में अनुपातिक चावल जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

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