बलौदा बाजार
भाटापारा, 2 फरवरी। भाटापारा शहर थाना परिसर में बुधवार को थाना प्रभारी योगिता बाली खापर्डे ने डीजे व धुमाल संचालकों की आवश्यक बैठक ली, जिसमें प्रभारी ने मौजूद डीजे व धुमाल संचालकों को कोलाहल अधिनियम व सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने संचालकों को एसडीएम की अनुमति के बाद ही डीजे बजाने तथा रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजाने की सख्त चेतावनी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि आगामी कुछ दिनों में 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा होनी है। जिसके मद्देनजर बच्चों की पढ़ाई कोलाहल की वजह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोई भी संचालक बिना अनुमति डीजे या धुमाल बजाते पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी एवं उसके बाद भी यह कृत्य दोहराया गया तो जुर्माने के अलावा वाहन राजसात की कार्रवाई की जाएगी।