कवर्धा

हिंदू संगम मेला में चाकूबाजी, 2 जख्मी
07-Feb-2024 9:27 PM
हिंदू संगम मेला में चाकूबाजी, 2 जख्मी

दोनों पक्षों पर एफआईआर, जांच शुरू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बोड़ला,7 फरवरी। नगर पंचायत बोड़ला के बांधा टोला में हिंदू संगम मेला में कल दो पक्षों के बीच हुई लड़ाई में चाकूबाजी की घटना घटी। घटना में दो युवक घायल हुए हैं।

राज्य स्तरीय मंच पर स्थानीय स्कूलों के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जा रही थी। इस दौरान भरी सभा व राज्य स्तरीय मंच पर तहसील स्तर के प्रमुख जनप्रतिनिधि व लोगों की उपस्थिति में मंच पर दोनों पक्षों के द्वारा लड़ाई झगड़ा किया गया।

इस लड़ाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना में सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला बन रहा है, जिसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं की जा रही है। पुलिस के द्वारा मामले पर संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों पर एफआईआर की गई है और जांच जारी है

मेले में बड़ी घटना
बांधाटोला में स्टेडियम के पास वार्ड नंबर 10 में आयोजित हिंदू संगम स्थल में 2013 से हिंदू संगम मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज तक इस तरह की बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन कल हुए चाकू बाजी की घटना नए लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह भारी भीड़ में दो पक्षों के द्वारा मारपीट किए जाने से नगर के लोगों के द्वारा मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 

मंच पर हुई हाथापाई
मेला स्थल के बाद दोनों पक्षों के द्वारा चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंच में पहुंचकर हाथापाई किया जाने लगा, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मंच पर दोनों पक्षों के द्वारा लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है और सिर्फ एक महिला पुलिस कर्मी ही लड़ाई झगड़ा में बीचबचाव कर रही हैं।

मंच पर बैठे थे सम्मानित लोग
हिंदू संगम मेले का मंच राज्य स्तरीय मंच है, जिसमें तहसील से लेकर जिले तक और प्रदेश तक के विशेष जनप्रतिनिधियों के अलावा मेला आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहते हैं, उनकी उपस्थिति में दो पक्षों के द्वारा भरे मंच में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाना  सुरक्षा व्यवस्था की चूक को साफ प्रदर्शित करता है। इस विषय में समय रहते विचार किया जाना चाहिए, नहीं तो कभी भी विपरीत स्थिति बन सकती है।

एफआईआर दर्ज
हिंदू संगम मेले में सार्वजनिक मंच पर हुई हाथापाई के मामले में बोड़ला पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों एफआईआर किया गया है। एक पक्ष में प्रार्थी योगेश यादव निवासी बांधा टोला की आवेदन पर अपराध क्रमांक 16 पर धारा 294 324 506 बी 34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, वहीं अपराध क्रमांक 17 पर अरुण मानिकपुरी  निवासी वार्ड नंबर 9 के आवेदन पर धारा 294 323 506 भी 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया।

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