राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 15 फरवरी। फर्जी दस्तावेज से डोंगरगढ़ में जमीन का मालिक बनकर बेचने का मामला सामने आया। जमीन के वास्तविक मालिक को इसकी जानकारी होने पर उसने तत्काल थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के बाद 4 लोगों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर जांच में लिया।
राजनांदगांव शहर के गौरीनगर के रहने वाले गुरूदयाल पाठक ने पुलिस को बताया कि वह 2005 में न्यू खुर्सीपार भिलाई के स्वामित्व के भूमि जो नरसिंग वार्ड नं. 10 रेल्वे स्टेशन डोंगरगढ़ में स्थित भूखंड क्रमांक 1886/2 (ए) कुल रकबा 4200 वर्ग फीट भूमि को विधिवत क्रय कर उप पंजीयक कार्यालय डोंगरगढ में विक्रय पत्र निस्पादित किया गया था। क्रय दिनांक से मय उक्त भूमि का एकमात्र भू- स्वामि हूं और लगातार मेरी कब्जा एवं देखरेख में है। मेरे जानकारी के बगैर हरप्रीत कौर और अन्य द्वारा मेरे नाम से पंजीकृत भूमि को मेरे फर्जी हस्ताक्षर, मेरे नाम से फर्जी भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र एवं मेरे जगह अन्य व्यक्ति अपने आप को गुरूदयाल पाठक स्थापित कर मेरी हक भूमि कीमती लगभग 40 लाख रुपए को फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर छलपूर्वक विक्रय कर आर्थिक हानि पहुंचाया है।
आरोपी हरप्रीत कौर (38 वर्ष) निवासी मकान नं. 184 वडाला खुर्द तहसील वकाला जिला अमृतसर पंजाब, देवेन्द्र खरे निवासी कोरबा, मो. यासिन निवासी दुर्ग एवं एक अज्ञात व्यक्ति जिसने गुरूदयाल पाठक बनकर मेरी भूमि को हरप्रीत कौर को विक्रय कर दिया।
शिकायत पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी, 34 भादवि का घटित अपराध पाए जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।