बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार-भाटापारा, 17 फरवरी। जिला खनिज टॉस्क फोर्स के सदस्यों के रूप में राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर संयुक्त कार्रवाई की गई। जिसमें खनिज रेत, मुरुम, चूनापत्थर के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों एवं मशीनों पर कठोर कार्रवाई करते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 51 खनिजों का अवैध परिवहन कर रहे वाहनों सहित अवैध खनन में प्रयुक्त हो रहे 6 चैन माउण्टेन मशीनों पर जब्ती की कार्रवाई की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार बलौदाबाजार के द्वारा बिना खनिज अभिवहन परिपत्र के खनिज रेत के अवैध परिवहन कर रहे 22 गाडिय़ों में अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी तरह पलारी तहसील अंतर्गत ग्राम दतान (ख) में रात्रि में खनिज रेत के अवैध उत्खनन में संलग्न 2 चैन माउन्टेन मशीन को खनिज विभाग के साथ जन्त व सीलबन्द करते हुए 3 हाईवा जो कि नदी में रेत भराई का कार्य करते समय जप्त कर वाहन चालकों के भाग जाने पर रेत खदान संचालक को सुपुर्द किया गया है।
इसी प्रकार कसडोल तहसील अंतर्गत ग्राम भदरा में रात्रि में खनिज रेत के अवैध उत्खनन में संलग्न 3 चेन माउन्टेड मशीन को जप्त व सील किया जाकर सुरक्षार्थ ग्राम भदरा में रखा गया है तथा ग्राम भदरा एवं सिनोधा में 8 रेत से भरी हाईवा जब्त कर थाना कसडोल में सुरक्षार्थ रख गया है। तहसीलदार लवन के द्वारा खनिज रेत 8 हाईवा जब्त कर थाना लवन में सुरक्षार्थ रख गया है।
खनिज विभाग के अमला के द्वारा भी खनिज रेत के 4 हाईवा जब्त कर थाना लवन में ही सुरक्षार्थ रखा गया है। तहसीलदार टुण्ड्रा एवं भाटापारा के द्वारा 3-3 वाहनों पर अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर खनिज मुरुम के अवैध खनन में प्रयुक्त हो रहे चैन माउण्टेड मशीन को जब्त कर संबंधित थाने में सुरक्षार्थ रखा गया है। सभी वाहनों एवं मशीनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई की गई है। जिनमें नियमानुसार कठोर दण्डात्मक कार्रवाई के निर्देश खनिज विभाग को दिये गये हंै।