कोण्डागांव

आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
17-Mar-2024 10:30 PM
आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

राजनीतिक दल संहिता के दायरे में रहकर करें प्रचार-प्रसार-कलेक्टर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 17 मार्च। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के तत्काल बाद 16 मार्च से कोण्डगांव जिले के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गयी है। यह आदर्श आचरण संहिता 16 मार्च से ही समस्त शासकीय सेवकों और राजनीतिक दलों के लिए लागू है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत ने शनिवार को जिला कार्यालय के भूतल स्थित सभाकक्ष में आयोजित राजनैतिक दलों की बैठक में सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता के दायरे में रहकर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस दौरान शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार कोंडागांव जिले की बस्तर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कोंडागांव विधानसभा और नारायणपुर (आंशिक) विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं कांकेर लोकसभा क्षेत्रांतर्गत केशकाल विधानसभा क्षेत्र में मतगणना 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। मतगणना का कार्य 04 जून को किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रम के अुनसार बस्तर लोकसभा क्षेत्र हेतु 20 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन करने के साथ नामांकन दाखिले की शुरूआत होगी। नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख 27 मार्च निर्धारित की गयी है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 मार्च निर्धारित है, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 30 मार्च निर्धारित है। वहीं कांकेर लोकसभा क्षेत्र हेतु 28 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन करने के साथ नामांकन दाखिले की शुरूआत होगी। नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख 04 अप्रैल निर्धारित की गयी है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 05 अप्रैल निर्धारित है, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 08 अप्रैल निर्धारित है।

कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु नहीं किया जा सकेगा। शासकीय विश्रामगृहों का राजनैतिक बैठक अथवा प्रचार-प्रसार उद्देश्यों हेतु उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। शासकीय भवनों, स्थलों का उपयोग किसी भी स्थिति में प्रचार प्रसार हेतु नहीें किया जा सकेगा। जूलूस और रैली के दौरान अस्त्र-शस्त्र के उपयोग पर प्रतिबंध है। सभी प्रकार के परियोजना के शिलान्यास, उद्घाटन आदि पर प्रतिबंध है। राजनैतिक दलों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि को प्रदत्त शासकीय कर्मचारी जैसे निज सहायक, कार्यालय सहायक की सुविधा स्थगित कर दी गयी है।

सम्पति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पति को स्याही, खडिय़ा, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके जो विरूपण करेगा वह एक हजार रूपए तक के जुर्माने से दण्डित किए जा सकेगा तथा उसे विरूपण से मुक्त करने हेतु किए गए शासकीय व्यय को जमा करना होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ‘‘क’’ और (2) के तहत पोस्टर और पाम्पलेक्ट के मुद्रण पर निर्बंधन रहेगा।

उन्होंने सभी राजनैतिक दलों को बांटने के बजाय प्रेरित करने वाली राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देने, मुद्दे आधारित प्रचार करने, कोई नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं देने, कोई जाति या धार्मिक अपील नहीं करने, निजी जीवन के किसी भी पहलू की कोई आलोचना नहीं करने, असत्यापित और भ्रामक विज्ञापनों से बचने, समाचार के रूप में विज्ञापनों का दिखावा नहीं करने, प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम नहीं करने, अपमान करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर लगाम लगाने, मर्यादा बनाए रखते हुए प्रचार-प्रसार का कार्य करने पर जोर दिया।

कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है तथा निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए धन, शराब, सामग्री के वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जिले में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के तहत उडऩ दस्ता दलों, स्थैतिक निगरानी दल, लिकर मॉनिटरिंग टीम, विडियो अवलोकन टीम, विडियो सर्विलांस टीम इत्यादि का गठन किया गया है। टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो, समाचार पत्र, बल्क एस.एम.एस., वॉइस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीति विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से क्रमश: राजनीति दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा भ्रामक समाचार, फेक न्यूज की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। पेड न्यूज के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रसारण पर भी एससीएमसी कमेटी द्वारा कार्यवाई की जाएगी। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एव मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।इसके साथ ही उन्होंने संपत्ति विरुपण के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने आमसभा एवं रैलियों के आयोजन के लिए नियमों का पालन करने को कहा।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री वाय अक्षय कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चित्रकांत चाली ठाकुर सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news