कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 18 मार्च। जिला के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप के न्यायालय में गांजा तस्करी करने वाले दो आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया है। दोनों आरोपी मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं।
इन्हें 10 मार्च 2019 की रात केशकाल थाना पुलिस ने गांजा तस्करी करती गिरफ्तार किया था। न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष जेल और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने प्रकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि, कोण्डागांव जिला के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय ने केशकाल थाना पुलिस के माध्यम से गांजा तस्करी कर रहे दो आरोपी सुरेश कुमार कुसराम (33) और राजू अहिरवार (35) दोनों निवासी मण्डला मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया था।
एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय में दोनों पर दोष सिद्ध हो गया कि वे महिंद्र जाइलो क्रमांक एमपी 16 सी 4898 में अवैध तरीके से 10 मार्च 2019 की रात गांजा तस्करी कर रहे थे। उनके कब्जे से पुलिस ने 140 किलो से अधिक गांजा जप्त किया था। दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।