राजनांदगांव
पूर्व में दो आरोपी हिरासत में
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 16 अप्रैल। बेरोजगार लडक़ों को पुलिस आरक्षक भर्ती में नौकरी लगाने का झांसा और भर्ती की फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। वहीं दो आरोपी पूर्व से गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत पर है।
पुलिस के अनुसार खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के ग्राम नवागांव कंवर निवासी संतोष कुमार धुर्वे ने 25 जनवरी को गातापार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2017-18 में निकले पुलिस आरक्षक भर्ती में उसके पुत्र रूपेश धुर्वे और गांव के चंद्रपाल नेताम को पुलिस आरक्षक के पद पर पुराना बस स्टैंड निवासी आरोपी अब्दुल हुसैन खान, चिखली निवासी पियूष वडेरा और भिलाई के अमित सिंह द्वारा नौकरी लगाने का झांसा देकर 12 मई 2018 से 23 जनवरी 2024 के मध्य अलग-अलग तिथियों में महावीर चौक राजनांदगांव और रायपुर शहर में बुलाकर रूपेश के नाम पर 3 लाख 25 हजार और चंद्रपाल नेताम से 2 लाख रुपए कुल 5 लाख 25 हजार रुपए लिया गया। साथ ही पुलिस आरक्षक के पद पर चयन होने का फर्जी नियुक्ति पत्र एवं पुलिस वर्दी कपड़ा देकर धोखाधड़ी की। आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली राजनांदगांव में धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व में विवेचना के दौरान पूर्व में 26 जनवरी को पियुष वडेरा शिक्षक कालोनी चिखली और अमित सिंह भिलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
प्रकरण में मुख्य आरोपी अफजल हुसैन राजनांदगांव एक आदतन अपराधी है। जिसके खिलाफ पूर्व में थाना बसंतपुर में धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध है। 15 अप्रैल को अपराध सबूत पाए जाने विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जो जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।