बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 23 अप्रैल। चाइल्ड हेल्पलाईन न.1098 जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग को साजा ब्लॉक के ग्राम मटिया के 2 बालकों का बाल विवाह की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी के आधार पर चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सीपी शर्मा महिला एवं बाल विकास अधिकारी के निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण अधिकारी व्योम श्रीवास्तव एवं साजा परियोजना अधिकारी लत्ता चावड़ा के नेतृत्व में बाल विवाह के रोकथाम के लिए कार्रवाई की गयी।
उक्त ग्राम के बघेल परिवार के एक बालक एवं कुर्रे परिवार के युवक का विवाह होने जा रहा था। जहां बघेल परिवार के बालक की शादी नारंग परिवार रघुनाथपुर, कबीरधाम एवं कुर्रे परिवार की युवक की शादी कुर्रे परिवार सिरवाबांधा, बेमेतरा की युवती से बाल विवाह किये जाने की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई चाइल्ड हेल्पलाईन 1098 एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह रोकवाया गया।
सूचना के पश्चात टीम द्वारा युवकों के परिवार जनों के समक्ष कार्रवाई किया गया। वधु पक्ष को भी दूरभाष के माध्यम से समझाइश दी गई एवं जिला बाल संरक्षण इकाई कबीरधाम से समन्वय स्थापित कर उक्ताशय के संबंध में जानकारी दी गई। युवक के परिजनों के द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई तथा विवाह स्थगित करने की बात कही गई।
संयुक्त टीम द्वारा समझाइश दिये जाने पर वर पक्ष द्वारा उक्त बालक का विवाह वर्तमान में मौजूदा कानून के तहत् विवाह किये जाने की शपथपूर्वक कथन किया गया। संयुक्त टीम द्वारा उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में बताया गया।