रायपुर

किसी भी अधिकारी को निवास पर एक ही फोन, भले विभाग अधिक क्यों न हो
10-May-2024 4:46 PM
किसी भी अधिकारी को निवास पर एक ही फोन, भले विभाग अधिक क्यों न हो

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 मई। राज्य शासन के अधिकारियों  के टेलिफोन भत्ते में पांचवी बार वृद्धि करते हुए वित्त विभाग ने कुछ निर्देश भी दिए हैं। राज्य प्रशासन के प्रमुख सचिव,सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, रेंज आईजी  स्तर के अधिकारियों के निवास पर यदि आवश्यक हो तो ब्राडबैंड सुविधा हेतु एक अतिरिक्त लैंडलाईन दूरभाष उपलब्ध कराई जा सकती है जिसके लिए मासिक व्यय सीमा के अतिरिक्त राशि 1000/- प्रतिमाह की पात्रता होगी। इस  मासिक व्यय सीमा में लैंडलाईन दूरभाष / मोबाईल/ब्राडबैंड इत्यादि का व्यय भी शामिल है।मोबाईल फोन का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा देयक / रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तथा मोबाईल उपकरण पर होने वाले व्यय का वहन शासकीय सेवक स्वयं करेगा।

यदि विभागों के लिए निर्धारित किये गये पॉलिसी के अंतर्गत किसी शासकीय कर्मचारियों को दूरभाष की पात्रता है, उसे पूर्व में निर्धारित सीमा एवं शर्तों के तहत ही भुगतान की पात्रता होगी। शासकीय दूरभाष की पात्रता किन अधिकारियों को होगी, यह प्रशासकीय विभाग वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका  में दिये गये अधिकारों के अंतर्गत निर्धारित किया जायेगा।

शासकीय दूरभाष बिल का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जाना आवश्यक होगा।किसी भी शासकीय अधिकारी के निवास पर एक से अधिक शासकीय दूरभाष की पात्रता नहीं होगी, भले ही उस अधिकारी के पास एक से अधिक विभागों का प्रभार हो। शासकीय दूरभाष देयकों का भुगतान निर्धारित समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जायें। यदि समय पर भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त राशि देय होती है तो उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी से अतिरिक्त राशि वसूल की जाए शासकीय कार्यालय के दूरभाष की मासिक व्यय सीमा से 20 प्रतिशत तक आधिक्य व्यय की स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग सक्षम प्राधिकारी होगें। दूरभाष की मासिक व्यय सीमा से 20 प्रतिशत तक आधिक्य व्यय से अधिक व्यय की स्थिति में सहमति/कार्योंतार सहमति वित्त विभाग से ली जाएगी।

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