बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी
31-Jul-2024 4:26 PM
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 31 जुलाई।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को जल्द ही दो नए न्यायाधीश मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता बीडी गुरु और एके प्रसाद के नामों पर अपनी मंजूरी दे दी है। इस नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या 17 हो जाएगी। शीघ्र ही इनके शपथ के लिए वारंट जारी होने की संभावना है।

21 फरवरी 2024 को, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से बीडी गुरु और एके प्रसाद की नियुक्ति की सिफारिश की थी। 
चीफ जस्टिस की सिफारिश पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने अपनी सहमति व्यक्त की। कॉलेजियम ने अपनी सहमति के संबंध में लिखा कि उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राय मांगी गई थी। परामर्शदाता-न्यायाधीश ने अपनी निकटता के कारण विचार पेश करने से खुद को अलग कर लिया।

कॉलेजियम ने बताया कि न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट से संकेत मिलता है कि बीडी गुरु की ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। उन्होंने कई मामलों में पेशी की है, जो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 54 निर्णयों में दर्शाया गया है। उम्मीदवार की उम्र और बार में स्थिति सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम ने बीडी गुरु को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए फिट और उपयुक्त माना है।

फाइल में न्याय विभाग द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के अनुसार, एके प्रसाद की व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि अच्छी है और उनकी ईमानदारी के बारे में कोई भी प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है। उनके पास व्यापक अभ्यास है जो उन मामलों में दिए गए 110 रिपोर्ट किए गए निर्णयों में परिलक्षित होता है जिनमें वे उपस्थित हुए हैं। उम्मीदवार की उम्र और बार में स्थिति सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम ने एके प्रसाद को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए फिट और उपयुक्त माना है।
इन नियुक्तियों के साथ, 22 पदों की स्वीकृति वाले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 17 हो जाएगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और निष्पक्षता की उम्मीद की जा रही है।

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