राजनांदगांव

नर्सिंग होम संचालक को अतिरिक्त निर्माण तोडऩे का आदेश
08-Jan-2021 3:07 PM
नर्सिंग होम संचालक को अतिरिक्त निर्माण तोडऩे का आदेश

तीन दिन के भीतर सूचना देने निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 जनवरी।
बसंतपुर रोड़ स्थित तुलसी नर्सिंग होम के संचालक द्वारा निगम का जारी अनुज्ञा के विरूद्ध स्वीकृत मानचित्र से तीन गुना निर्माण किया गया है, जिस पर निगम द्वारा नर्सिंग होम को समय-समय पर नोटिस जारी की गई। नोटिस का जवाब न देकर निर्माण कार्य जारी रखने पर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक द्वारा गुरुवार को उक्त नर्सिंग होम के अतिरिक्त निर्माण को तोडक़र तीन दिन के भीतर निगम को सूचना देने आदेश जारी किया है।

निगम आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि तुलसी नर्सिंग होम के संचालक विजयश्री जैन बसंतपुर रोड को निगम द्वारा नर्सिंग होम निर्माण हेतु 2 मई 2018 को विधिवत अनुज्ञा जारी की गयी। स्थल निरीक्षण उपरांत स्वीकृति के विपरित अतिरिक्त निर्माण करने पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 एवं 302 का उल्लंघन करने पर 2 दिसंबर 2020 को अपना पक्ष रखने नोटिस जारी किया गया, किन्तु नर्सिंग होम के संचालक द्वारा नोटिस का जवाब दिए बिना निर्माण कार्य निरंतर जारी रखा गया। इस संदर्भ में 15 दिसंबर 2020 को द्वितीय नोटिस जारी किया गया एवं 17 दिसंबर को अपना पक्ष रखने कहा गया। 

नर्सिंंग होम के संचालक द्वारा 17 दिसंबर 2020 के स्थान पर 28 दिसंबर 2020 को उपस्थित होकर यह कहा गया कि गलती हो गई, क्षमा कर दो। उन्होंने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर नियमों के तहत छूट या क्षमा का प्रावधान नहीं है, जिस पर निगम के भवन अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते तीन बार अपना पक्ष रखने 2 जनवरी 2021 को नोटिस जारी कर 5 जनवरी को वर्तमान निर्माण का मानचित्र प्रस्तुत करने पर्याप्त समय दिया गया, किन्तु इनके द्वारा निर्धारित तिथि में कोई भी दस्तावेंज प्रस्तुत न कर, पुन: 15-20 दिन का समय जवाब देने मांगा गया।

आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि नर्सिंग होम के संचालक द्वारा नोटिस उपरांत भी दस्तावेज प्रस्तुत न कर निगम द्वारा जारी अनुज्ञा 599.63 वर्ग मीटर के स्थान पर 1898.80 वर्ग मीटर निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस प्रकार इनके द्वारा 1299.17 वर्ग मीटर अर्थात स्वीकृत मानचित्र से तीन गुना निर्माण किया गया। इनका यह कृत्य भवन निर्माण अनुज्ञा के नियमों का घोर उल्लंघन हैै, जिस पर इन्हें 7 जनवरी 2021 को नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 307 (3) के तहत तीन दिवस के भीतर अतिरिक्त निर्माण तोडक़र निगम को सूचित करने नोटिस जारी किया गया। समयावधि पश्चात निगम द्वारा अतिरिक्त निर्माण तोडऩे की कार्रवाई की जाएगी।
 

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