रायपुर
रायपुर, 16 फरवरी। शासकीय भूमि में अतिक्रमित जमीन में व्यवस्थापन एवं आबंटन के आवेदन जिला कार्यालय रायपुर के कक्ष कमांक 28 में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कलेक्टर डॉ एस.भारतीदासन ने रायपुर जिले के राजस्व अधिकारियों के मासिक समीक्षा बैठक में अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अधिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन एवं शासकीय भूमि के आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के संबंध में आंशिक संशोधन करते हुए 7500 वर्ग फुट तक की शासकीय भूमि के 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटन तथा अधिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान किए गए हैं।
अपर कलेक्टर ने बताया कि रायपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में रिक्त की जानकारी के प्रथम पृष्ठ पर प्रदर्शित की गई है। इस संबंध में संबंधित तहसील के तहसीलदार से भी रिक्त भूमि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 7500 वर्गफुट के अंतर्गत की भूमि में अतिक्रमित भूमि पर व्यवस्थापन शासन के नियमानुसार प्रब्याजी का निर्धारण प्रचलित गाईड लाईन की 150 प्रतिशत के बराबर की जावेगी एवं फ्रीहोल्ड हेतु बाजार मूल्य की 2 प्रतिशत राशि देय होगा। उन्होंने बताया कि 7500 वर्गफुट के अंतर्गत की शासकीय भूमि में भू-आबंटन हेतु शासन के नियमानुसार प्रव्याजी का निर्धारण प्रचलित गाईड लाईन की 100 प्रतिशत के बराबर की जावेगी एवं फ्रीहोल्ड हेतु बाजार मूल्य की 2 प्रतिशत राशि देय होगा।
एक से अधिक आवेदन होनें पर नीलामी की कार्यवाही कर आबंटन किया जायेगा।