राजनांदगांव

सभा, धरना, रैली, जुलूस व सार्वजनिक प्रदर्शनों पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
26-Mar-2021 7:00 PM
सभा, धरना, रैली, जुलूस व सार्वजनिक प्रदर्शनों पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 26 मार्च। कलेक्टर टीके वर्मा ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करने के लिए आदेश जारी किया है। राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियत्रंण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई। जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों, शर्तो का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

मिली जानकारी के अनुसार आदेश में कहा गया है कि होलिका दहन के दौरान सैनिटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते अधिकतम 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे। जिला राजनांदगांव अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदंड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। व्यक्तिगत, एकल रूप से धार्मिक स्थल, संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार के सामुहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे।

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