कोण्डागांव
गांजा तस्करी, 10 वर्ष कैद
21-Jul-2021 9:06 PM
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 21 जुलाई। कोण्डागांव के विशेष न्यायालय सुरेश कुमार सोनी एनडीपीएस न्यायाधीश ने 20 जुलाई को अनुपपुर मध्यप्रदेश निवासी रामजीत सिंह राठौर को गांजा तस्करी के आरोप में दोषी पाते हुए, 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1 लाख रूपये का अर्थदंड से दंडित किया है। इस बारे में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि 8 नवम्बर 2016 रामजीत सिंह राठोर को फरसगांव थाना पुलिस ने सफेद रंग की कार से 40 पैकेट में 210 किलो गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया था। इस मामले पर ट्राइल के बाद, अब आरोपी को 10 वर्ष व 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया व अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।