राजनांदगांव
![पेंड्री में अवैध प्लाटिंग-कॉलोनी निर्माण पर दो दर्जन के विरूद्ध होगी एफआईआर पेंड्री में अवैध प्लाटिंग-कॉलोनी निर्माण पर दो दर्जन के विरूद्ध होगी एफआईआर](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1630830105agar_Nigam_Sabhagrah.jpg)
आयुक्त ने एसपी को लिखा पत्र
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 सितंबर। पेंड्री क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और कालोनी निर्माण पर निगम प्रशासन ने करीब दो दर्जन भू-स्वामियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया है। नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने एसपी को पत्र लिखकर 24 के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने का आग्रह किया है।
बताया जा रहा है कि नगर निगम के अधीन पेंड्री क्षेत्र में 2018 से भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। इस संबंध में पूर्व में भी थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने पत्र प्रेषित किया गया था। इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होने पर एवं भू-स्वामियों द्वारा आज दिनंाक तक संपर्क नहीं कर अवैध रूप से भू-विक्रय करने पर पेंड्री क्षेत्र के 24 भूस्वामियों के विरूद्ध नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने एफआईआर दर्ज कराने पुलिस अधीक्षक को शनिवार को पत्र जारी किया है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि शहर में अवैध कॉलोनी निर्माण के उद्देश्य से छोटे भूखंड काटकर विक्रय किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने संबंधित भू-स्वामियों को पूर्व में नोटिस जारी किया था। इस संबंध में जिलाधीश तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा भी शासन नियमों के तहत कॉलोनाईजरों व भू-स्वामियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पेंड्री के कृषि भूमि में अवैध कालोनी निर्माण एवं भूखंड बटांकन पर 24 भू-स्वामियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने पुलिस अधीक्षक को 4 सितंबर को पत्र प्रेषित किया गया है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग (2) अनुसार कालोनी निर्माण करने या कोई अन्य व्यक्ति जो कॉलोनी स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी भूमि को या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को इस अधिनियम या इस संबंध में बनाए गए नियमों में अंतर्विट प्रावधानों का उल्लंघन करते विभाजित करता है, वह अवैध कालोनी निर्माण का अपराधकर्ता है, जो नियम 292-ग (3) को कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम एक लाख रुपए के जुर्माने से न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि पेंड्री वार्ड नं. 20 मे 5 भूमि स्वामियों सुखबतीबाई, विकलाबाई, निलेश, बलवंत, संजय पुगलिया द्वारा कॉलोनी निर्माण के उद्देश्य से कृषि भूमि में सडक़ आदि का विकास कार्य किया गया। इसी प्रकार 19 भू-स्वामियों कृतराम, श्यामलाल, कलाबती, चरणराम लहरे, उदयराम भूषण, कृपाराम गोड़, प्रेमनिधि, रितू डागा, ठाकुरराम धनीराम, श्रवण बलवंत, श्यामलाल, रेखालाल, देवेन्द्र साहू, अशोक चौधरी, उषादेवी चौधरी, धन्नूराम व रोहित द्वारा अवैध रूप से बिना कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए कृषि भूमि को भूखंड में बांटा गया, जो धारा 292 वर्णत प्रावधानों का उल्लंघन हैं। इस संबंध में उपरोक्त भू-स्वामियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है। इसी प्रकार शहर के अन्य क्षेत्रों के भी भू-स्वामियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।