रायगढ़
![स्वयं तोडऩे की शपथ पत्र पर दी गई 15 तक की अनुमति स्वयं तोडऩे की शपथ पत्र पर दी गई 15 तक की अनुमति](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1630842372G_LOGO-001.jpg)
निगम अमले ने की आलोक सिटी मॉल के सामने अवैध निर्माण पर कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 5 सितंबर। निगम अमले द्वारा शनिवार को आलोक सिटी मॉल के सामने एसबीजे प्राइवेट लिमिटेड प्रोपराइटर नवीन अग्रवाल द्वारा निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंग को तोडऩे की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान प्रोपराइटर ने छज्जा गिरने से क्षति होने की बात की और है स्वयं 15 सितंबर तक तोडऩे की अनुमति मांगी, जिस पर प्रोपराइटर द्वारा 50 रुपए के स्टांप पर शपथ पत्र देने पर कमिश्नर ने अनुमति दी।
निगम अमला दलबल सहित संजय मार्केट स्थित आलोक सिटी मॉल के सामने शनिवार को पहुंच गई थी। इससे पूर्व अवैध निर्माण को तोडऩे हटाने के लिए तीन बार प्रोपराइटर नवीन अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद भी प्रोपराइटर द्वारा अवैध निर्माण को तोडऩे या हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। इस पर अवैध निर्माण को निगम अमला द्वारा तोडऩे की कार्रवाई सुबह शुरू की गई। ऊपर की दीवार को तोड़ा गया।
इस दौरान प्रोपराइटर ने छज्जा गिर जाने और क्षति होने की बात कहते हुए स्वयं के द्वारा 15 सितंबर तक अवैध निर्माण को तोडऩे की कार्रवाई करने की बात कही गई। इस पर प्रोपराइटर द्वारा 50 रुपए के स्टांप पर लिखित शपथ पत्र दिया गया। इसके बाद निगम कमिश्नर एस जयवर्धन ने प्रोपराइटर को स्वयं के व्यय से अवैध निर्माण को 15 सितंबर तक हटाने की अनुमति दी। दिए गए नियत तिथि पर अवैध निर्माण को हटाने या तोडऩे की कार्यवाही प्रोपराइटर द्वारा नहीं की जाती है तो निगम प्रशासन द्वारा प्रोपराइटर के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।