रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 18 सितंबर। महिला स्व सहायता समूह के चयन में अवैधानिकता पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता कल्याणी महिला स्व सहायता समूह ग्राम कनकपुर जिला जांजगीर चांपा द्वारा विगत 10 वर्ष से आंगनबाडिय़ों में पूरक पोषण आहार का निर्माण एवं वितरण करते आ रहे हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जुलाई 2020 को बम्हनीडीह में आने वाली आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदान करने हेतु सक्षम महिला एवं सहायता समूह से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे।
याचिकाकर्ता द्वारा भी विधिवत आवेदन किया गया था। अधिकारियों द्वारा समूह के पास विभिन्न दस्तावेजों में कमी बताकर कम अंक प्रदान किया गया वहीं पर अष्ट सिद्धि समूह को अधिक अंक देकर चयन किया गया, जबकि कानूनन इससे कम अंक दिया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता समूह द्वारा दिए गए दावा-आपत्तियों पर न तो विचार किया गया और न ही कलेक्टर ने याचिकाकर्ता की अपील की सुनवाई की।
याचिकाकर्ता समूह ने अपने अधिवक्ता समीर बेहार के माध्यम से उच्च न्यायालय में न्याय प्राप्त करने के लिये मामला दायर किया। विभिन्न दस्तावेजों के आधार पर अपने आदेश 9 सितंबर को न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि समूह के चयन में न्याय नहीं किया गया है। न्यायालय ने अंतिम चयन सूची पर स्थगन प्रदान करते हुए कलेक्टर को निर्देश दिया कि विभिन्न दस्तावेजों का सही तरीके से मूल्यांकन कर न्याय संगत निर्णय लें।