बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 अक्टूबर। एक विवाहिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक को 26 अक्तूबर तक उनके पति को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता बिलासपुर की आस्था पांडे ने कहा है कि 19 मई 2020 को उनका विवाह शुभम विहार निवासी अमित पांडे के साथ हुई थी। शादी के उसे सास और ससुर तंग करने लगे। इससे परेशान होकर वह अपने पति को साथ लेकर मायके गौरी गणेश कॉलोनी में आकर रहने लगी। 12 अक्तूबर को पति अपनी ड्यूटी पर रामदुलारे स्कूल निकले। पति के नहीं लौटने पर उसने खोजबीन शुरू की। इसकी शिकायत उसने सिविल लाइन थाने में की, है पर वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उन्होंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। एसपी ने रक्षा टीम के साथ उसे पति का पता लगाने के लिए भेजा लेकिन ससुराल में ताला बंद मिला। रक्षा टीम द्वारा जानकारी देने पर 16 अक्तूबर को सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज किया। इसके बाद भी उनके पति की तलाश नहीं हो पाई है।