बिलासपुर

बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले पिता की सजा के खिलाफ अपील खारिज
19-Apr-2024 1:17 PM
बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले पिता की सजा के खिलाफ अपील खारिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 19 अप्रैल।
अपनी ही बच्ची से बलात्कार के दोषी पिता को सजा में किसी तरह की छूट देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया और उसकी अपील खारिज कर दी।
मामला बिलासपुर जिले का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिता अपनी बेटी से लगातार 3 साल तक रेप करता रहा। बेटी को उसने डराकर रखा था कि किसी को भी इस घटना की जानकारी देगा तो उसे वह जान से मार डालेगा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच की और कोर्ट में चालान पेश किया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके खिलाफ दोषी पिता ने अपने वकील के माध्यम स याचिका दायर की। उसने कहा कि अभियोजन ने पिता के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार की आंतरिक या बाहरी चोट का उल्लेख नहीं है। पीडि़ता की गवाही के अलावा और कोई सबूत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि पीडि़ता की गवाही पर्याप्त साक्ष्य है। उसने यह भी कहा है कि डरा-धमकाकर उसके साथ रेप किया गया। पीडि़ता की अपने पिता के विरुद्ध दी गई गवाही पर्याप्त है। जिस पिता से बच्ची को स्नेह और सुरक्षा मिलनी चाहिए, वह दुष्कर्म जैसा जघन्य कृत्य करता रहा। ऐसे में उसे कोई रियायत नहीं दी जा सकती।

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