बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 16 अप्रैल। चावल की कस्टम मिलिंग में 140 करोड़ रुपये की कथित लेवी वसूली मामले के एक आरोपी मार्कफेड के पूर्व महाप्रबंधक मनोज सोनी ने ईडी और एसीबी की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने ईडी, एसीबी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है।
जनवरी माह में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी, कोरबा की पूर्व जिला विपणन अधिकारी पूजा केरकेट्टा, राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर व प्रीतिका पूजा के खिलाफ एसीबी को जांच के लिए पत्र लिखा था, जिस पर एसीबी ने धारा 120, 409 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) व 13 (2) के तहत अपराध दर्ज किया था। 25 अक्टूबर 2023 को विधानसभा में तत्कालीन विधायक शिवरतन शर्मा ने विधानसभा में इस मामले को उठाया था और आरोप लगाया था कि कस्टम मिलिंग में प्रति टन 20 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। जो यह रकम नहीं देते उनके मिलिंग का भुगतान रोक लिया जाता था। यह खेल तब से हो रहा था जब सरकार ने कस्टम मिलिंग का भुगतान प्रति क्विंटल 120 रुपये कर दिया था।
हाईकोर्ट में मनोज सोनी ने याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई तथा एसीबी की एफआईआर को अवैधानिक बताया है और जांच पर रोक लगाने की मांग की है। सोनी की ओर से अंतरिम राहत की मांग भी की गई है। मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडेय व राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा सुनवाई के दौरान मौजूद थे। जस्टिस टीपी शर्मा की सिंगल बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार, ईडी व एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है। 23 अप्रैल की अगली सुनवाई होगी।