दुर्ग
दुर्ग, 28 नवंबर। दुकान से सामान लेकर घर लौट रही किशोरी के साथ से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी लखविंदर सिंह और बलविंदर सिंह को धारा 341 के तहत एक माह सश्रम कारावास तथा 500 रुपए अर्थदंड तथा पाक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि पीडि़ता किशोरी कक्षा 12वीं की छात्रा है। 29 अक्टूबर 2018 की रात लगभग 8 बजे वह अपने मोहल्ले के एक किराना दुकान से दूध खरीद कर घर जा रही थी। इसी दौरान थाना जामुल निवासी आरोपी लखविंदर सिंह उसे रुकने के लिए आवाज दिया। उसकी आवाज सुनकर पीडि़ता तेजी से घर की ओर जाने लगी, तब आरोपी अपनी स्कूटी को उसके सामने लाकर खड़ा दिया और हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा।
इस पर पीडि़ता ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग निकला। पीडि़ता ने अपनी मां के साथ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।