राजनांदगांव

विवाहिता की खुदकुशी में ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज
15-Dec-2021 1:37 PM
विवाहिता की खुदकुशी में ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज

डोंगरगढ़ के रंगकठेरा में डेढ़ साल पहले खुद को लगाई थी आग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 15 दिसंबर।
डोंगरगढ़ के रंगकठेरा में एक विवाहिता के मिट्टी उड़ेलकर आग लगाकर खुदकुशी किए जाने के मामले में पुलिस ने ससुराली पक्ष पर दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मृतिका के पति और सास-ससुर को भी दहेज के मामले में दोषी ठहराते हुए आरोपी बनाया गया है। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी शिव चंद्रा ने ‘छत्तीसगढ़’  को बताया कि खुदकुशी की घटना की जांच में दहेज मांगने के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
मिली जानकारी के मुताबिक रेंगाकठेरा में 2 नवंबर  को 21 साल की दीपिका साहू ने मिट्टी तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आगजनी की घटना से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने धारा 304-बी के तहत अपराध दर्ज किया था। जांच में पुलिस के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि मृतिका का पति अक्षय साहू, सास भगवती साहू, ससुर फिरतूराम साहू द्वारा दहेज कम लाने और फ्रिज और स्कूटी मांगने के लिए रोज दबाव डाला जाता था। घरेलू रूप से महिला को लगातार ससुराली पक्ष से छींटाकसी सुननी पड़ती थी। रोज का ताना सुनकर वह परेशान हो गई थी। इसी बात को लेकर ससुराल पक्ष और उसके बीच वाद-विवाद होते थे। आखिरकार मृतिका ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया। इसके बाद मृतिका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाते पुलिस से ठोस कार्रवाई की मांग की। इस बीच पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए पति समेत सास-सुसर को आरोपी माना है।
मृतिका के परिवार की ओर से पिता नामदेव साहू, माता चमेली साहू और अन्य गवाहों ने भी ससुराल पक्ष के रवैये को लेकर पुलिस को बयान दिया था। मायके पक्ष के बयान के आधार पर दहेज का मामला दर्ज करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। यहां यह बता दें कि मृतिका दीपिका का डेढ़ साल पहले ही विवाह हुआ था। विवाह के बाद से वह लगातार दहेज को लेकर प्रताडि़त हो रही थी।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news