बलौदा बाजार

2 सौ से अधिक भीड़ के लिए एडीएम की अनुमति अनिवार्य
31-Dec-2021 4:29 PM
2 सौ से अधिक भीड़ के लिए एडीएम की अनुमति अनिवार्य

बलौदाबाजार, 31 दिसंबर। जिलें में कोविड 19 के बढ़ते हुए संक्रमण एवं ओमिक्रोन वैरियंट संभावित खतरे को देखते हुए कलेक्टर सुनील कुमार जैन नियंत्रण हेतु आज धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम तथा नववर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देश जारी किया है।

उक्त आदेश के अनुसार इनडोर कार्यक्रम के लिए भवन की क्षमता के केवल 33 प्रतिशत तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। साथ ही ऐसे कार्यक्रम की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी कार्यक्रम में 200 या उससे अधिक व्यक्तियों के भाग लेने की संभावना हो तो उसकी अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम स्थल में कोविड प्रोटोकॉल (मास्क, सेनेटाईजर, दो गज दूरी) का पालन अनिवार्य है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news