बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 जनवरी। जिले के एक पंचायत सचिव पर राज्य सूचना आयोग ने 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उप-संचालक को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
तिलक नगर बिलासपुर के नवल सिंह ठाकुर ने ग्राम पंचायत गतौरा के सचिव थानेश्वर साहू से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ जानकारी मांगी थी। ग्राम पंचायत का कार्यालय बंद रहने के कारण उनका डाक वापस आ गया। इसके बाद आवेदक ने जनपद पंचायत मस्तूरी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। जनपद पंचायत के अपीलीय अधिकारी ने ग्राम पंचायत सचिव को अपीलार्थी को चाही गई जानकारी नि:शुल्क प्रदान करने का निर्देश दिया। पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को ना मानते हुए आवेदक ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इसकी शिकायत आवेदक ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की। आयोग ने सुनवाई के दौरान पंचायत सचिव को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ, न ही जवाब प्रस्तुत किया। इसे गंभीरता से लेते हुए मस्तूरी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से उसे आरटीआई अधिनियम की धारा 20 (1), 11 के तहत नोटिस जारी कर उपस्थित होने कहा। इस पर भी पंचायत सचिव अनुपस्थित रहा। उसने यह भ्रामक और असत्य जानकारी दी कि प्रथम अपीली अधिकारी का आदेश उसे प्राप्त नहीं हुआ है। तीनों बार की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सूचना आयुक्त एनके राऊत ने सचिव पर तीन बार दंड आरोपित किया है, जिसकी कुल राशि 75 हजार रुपये है।