रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 18 जनवरी। गर्भवती के साथ रेप करने वाले आरोपी को दस-दस साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। मामला 14 अक्टूबर 2019 का हैं। पांच माह की गर्भवती पीडि़ता अपनी सास के साथ कमरे में सोई थी, तभी रात 1.30 बजे के लगभग नरायण दास माणिकपुरी वहां आया और उसका मुंह दबाकर खींचते हुए बाहर आंगन में ले गया, जहां उसके साथ रेप किया, वह चिल्लाई तो वहां से भाग गया, जिसे उसकी सास व ससुर ने भी देखा था।
पीडि़ता ने सारंगढ़ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त ने रिपोर्ट पर भादवि की धारा 450 व 376(2)(ज)के तहत अपराध दर्ज किया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायलय में पेश हुआ तो न्यायधीश गिरिजा देवी मेरावी ने आरोपी को दंड के काबिल पाया और उसे दोनों धारा में दस-दस साल की सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दस हजार की यह राशि पीडि़ता को प्रदान की जायेगी। अर्थदंड अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को 6 -6 माह की अतरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। इसके अलावा सजा में विचारण के दौरान भुगते गये कारावास को समयोजित किया गया है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनूप सिंह साहू ने पैरवी की।