रायगढ़
फास्ट टै्रक कोर्ट ने सुनाया फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 18 जनवरी। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के मामले में फैसला सुनाते हुए गैंगरेप के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही विभिन्न धाराओं में दोनों पर 74 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह रकम पीडि़ता को उसे मिले मानसिक व शारीरिक प्रताडऩा के लिए दी जाएगी।
यह है मामला- रायगढ़ की नवमीं की छात्रा के माता-पिता 3 मार्च 2019 को हास्टल में रहने वाले अपने पुत्र व पुत्री से मिलने गए थे, जहां से शाम 5 बजे वे घर वापस लौटे तो बालिका घर पर नहीं थी। पतासाजी के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई थी, उसके बाद 17 मार्च को बालिका को चाईल्ड लाइन राउरकेला के माध्यम से रायगढ़ लाया गया, जिससे घटना का खुलासा हुआ।
छात्रा के बताए अनुसार इंदिरानगर रायगढ़ में रहने वाला चद्रंकांत निषाद व उसका साथी पारेश्वर सारथी जोगीडीपा ने उसका अपहरण कर झारसुगुड़ा व राउरकेला ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया व उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने धारा 363, 366, 376(घ) (क) 506 भाग दो के साथ लंैगिक अत्याचार अधिनियम व अनुसुचित जाति जन जाति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायालय में पेश हुआ तो न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के कथन व बहस सुनने व साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया और अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास व आर्थिक दंड से दंडित किया।