कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 2 फरवरी। साढ़े 4 साल पुराने सडक़ हादसे में आरोपी बस के हेल्पर को एक साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। बस के हेल्पर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से आ रहे युवक को ठोकर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई।
इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन लोक अभियोजक ने बताया कि यह अपील प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोण्डागांव के निर्णय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। घटना 3 अगस्त 2017 को सुबह के साढ़े छ: बजे ग्राम मुलमुला अटल चौक तिराहा में आरक्षी केंद्र कोण्डागांव की है।
इस घटना के दौरान सुबह छ: बजे प्रार्थी सरादूदास अपने घर के बाहर ब्रश कर रहा था। इसी बीच करीब छ: बजे अंकालूदास जंगल की ओर से साइकिल से घर की ओर लौट रहा था।
इसी बीच पड़ोस में रहने वाला त्रिलोचन दास का बेटा लोकेश दास मानिकपुरी जो सुंदर बस ट्रेवल्स में हेल्पर का काम करता है। सुंदर ट्रेवल्स बस क्र. ओ.आर. 24, 6395 को लेम्पस के पास लापरवाही पूर्वक से चलाते हुए सामने से आ रहे अंकालुदास को ठोकर मार दिया। इससे अंकालुदास सायकल सहित गिर गया। इससे उसके पैर और कमर में चोंटे आई थी। इससे अंकालुदास को तत्काल इलाज के लिए आर.एन.टी. अस्पताल में लाया गया था, जिसे डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।
प्रार्थी सरादूदास के द्वारा मृतक अंकालुदास मानिकपुरी की मृत्यु के संबंध में सूचना दिए जाने पर थाना कोण्डागांव के द्वारा मार्ग क्र. 120, 2017 के तहत मार्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया। इसके पश्चात प्रार्थी सरादूदास द्वारा घटना की सूचना दिए जाने पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 304, मोटरयान अधिनियम की धारा 3, के तहत 181 पंजीबद्ध किया गया।
संपूर्ण विवेचना के बाद आरोपी के विरूद्ध धारा 304, भा.द.वि. धारा 3, 181 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
सत्र न्यायाधीश, सुरेश कुमार सोनी ने इस प्रकरण का विचारण कर मजिस्ट्रेट के दण्डादेश की पुष्टि करते हुए अपील के रूप में स्वीकार कर अभियुक्त को धारा 304 के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दडिण्त किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं होने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास और 2 दिनों की साधारण कारावास की सजा भुगताने की आदेश पारित किया गया है।