सरगुजा
चीफ जस्टिस से करेंगे शिकायत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 7 फरवरी। लखनपुर थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी कुन्नी में एक 12 वर्षीय मासूम के साथ एक पुलिसकर्मी और शिक्षक के साथ-साथ कुछ लोगों द्वारा गैंगरेप की कोशिश का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।
सोमवार को सरगुजा प्रेस क्लब में पीडि़ता मासूम बच्ची और उसके परिवार के साथ सामाजिक कार्यकर्ता एवं असिस्टेंट प्रोफेसर अकिल अहमद ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में सरगुजा पुलिस के एक बड़े अधिकारी का बर्ताव अमानवीय, असंवेदनशील और पॉक्सो की धारा 2012 अधिनियम के विपरीत था।
पूरे घटना के विषय में उन्होंने बताया कि कुन्नी चौकी से महज 200 मीटर दूर एक घर में गौशाला के रास्ते से प्रवेश कर 12 वर्षीय मासूम के साथ कुन्नी चौकी के ही पुलिसकर्मी विमल व उसी क्षेत्र में पदस्थ एक शिक्षक के साथ-साथ कुछ लोगों द्वारा गैंगरेप का प्रयास किया गया था। इस दौरान जब पीडि़ता की बड़ी बहन मौके पर पहुंची और बीच-बचाव किया तो उसके साथ भी उन लोगों द्वारा झड़प की गई और जीवन बर्बाद कर देने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। यह भी आरोप लगाया गया कि रात को ही पीडि़ता की बड़ी बहन परिवार व पीडि़ता को लेकर कुन्नी पुलिस चौकी पहुंची थी, परंतु वहां उसे सुबह आने को कहा गया।
सुबह पीडि़ता का परिवार जब पुलिस चौकी पहुंचा तो मामले को निपटाने की बात कही गई, यहां तक कि आरोपी पुलिसकर्मी के द्वारा पीडि़ता के पिता को 100 रुपए देकर वहां से रवाना भी किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह पूरी बात वायरल हुई, तब आनन-फानन में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, जिसमें पुलिस के द्वारा धारा 457, 354 और पॉक्सो की धारा 7 और 8 लगाया गया।
अकील अहमद ने यह भी आरोप लगाया कि जब हम सब जिले के बड़े पुलिस अफसर के पास पीडि़ता को लेकर पहुंचे थे तो उनका व्यवहार बड़ा ही अमानवीय, असंवेदनशील और पॉक्सो की धारा 2012 अधिनियम के विपरीत था। एफआईआर में भी पुलिसकर्मी का नाम सिर्फ विमल लिखा गया था। न ही उसका क्रमांक दर्ज किया गया था और न ही उसके पिता का नाम उसमें दर्ज किया गया।
श्री अहमद ने कहा कि सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्र में लॉ एंड आर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि पीडि़त छोटी सी बच्ची के साथ गाइडलाइन के विपरीत व्यवहार किया जा रहा है। आखिर में उन्होंने कहा कि वह इसके खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे और चीफ जस्टिस से भी इसकी शिकायत की जाएगी।