बलौदा बाजार

दहेज प्रताडऩा-अप्राकृतिक यौन संबंध, पति को 5 साल कैद
11-Feb-2022 6:48 PM
दहेज प्रताडऩा-अप्राकृतिक यौन संबंध, पति को 5 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार,  11 फरवरी।
दहेज प्रताडऩा व अप्राकृतिक यौन संबंधी मामले में आरोपी पति को 5 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा आरोपी को सीजेएम न्यायालय बलौदाबाजार ने सुनाई।

पुलिस के अनुसार 23 अगस्त 2020 की शाम आरोपी ने दहेज कम लाने के नाम पर घर में  पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की और अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित किया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में धारा 498 ए , 506 बी, 377 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

विवेचना अधिकारी निरीक्षक महेश ध्रुव थाना प्रभारी थाना भाटापारा शहर द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए गवाह का कथन एवं साक्ष्य एकत्रित कर जांच की कार्यवाही उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सीजेएम न्यायालय बलौदाबाजार में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) राजेश कौशिक बलौदाबाजार द्वारा सभी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया और अंतिम तर्क में आरोपी को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया, ताकि आरोपी इस प्रकार का अपराध पुनरावृत्ति न कर सके।

सीजेएम बलौदाबाजार कृष्ण कुमार सूर्यवंशी द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए आरोपी रमेश बहादुर ( 42) नंदनी अहिवारा जिला दुर्ग को धारा 498ए में तीन वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये का अर्थदंड, धारा 377 भा.द.वि. में पांच वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपये आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

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