बलौदा बाजार

खाद बिक्री में मिली गड़बड़ी, दुकानें सील
12-Feb-2022 6:30 PM
खाद बिक्री में मिली गड़बड़ी, दुकानें सील

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 12 फरवरी। कृषि विभाग द्वारा जिले में लगातार उर्वरक विक्रय केन्द्रों में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में उप संचालक कृषि के अगुवाई में उर्वरक निरीक्षक एवं जिला स्तरीय निरीक्षण टीम द्वारा सिमगा विकासखंड अंर्तगत ग्राम दामाखेड़ा में संतोष कुमार अग्रवाल, कृषि केन्द्र में छापेमारी की कार्रवाई की गई।

ृविक्रय केन्द्र के स्कंध में गड़बड़ी पाई गई, पॉस मशीन तथा भौतिक स्कंध में अन्तर पाया गया, स्कंध पंजी एवं बिल बुक का उचित संधारण नहीं पाया गया, मूल्य सूची भी प्रदर्शित नहीं किया गया था। तत्काल कार्रवाई करते हुए उर्वरक निरीक्षक द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत् विक्रय केन्द्र को 21 दिनों हेतु विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही चेतावनी के साथ उर्वरक प्राधिकार पत्र को 14 दिवस के लिए निलम्बित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम तुलसी के देवांगन कृषि सेवा केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया, विक्रय केन्द्र पर यूरिया 500 रूपये में विक्रय करते हुए पाया गया, केन्द्र में स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं था।

स्कंध पंजी एवं बिल बुक का भी उचित संधारण नहीं था। पूर्व में भी देवांगन कृषि केन्द्र में अनियमितता पाए जाने पर चेतावनी दिया गया था। पुन:अनियमितता पाये जाने पर विक्रय केन्द्र में तत्काल विक्रय प्रतिबंधित कर उर्वरक प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इसी प्रकार पुर्व में भी वर्मा कृषि केन्द्र, हिरमी में अनियमितता पाई गई थी, इस कारण उर्वरक प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

विकासखण्ड बलौदाबाजार में भी छापामारी कार्रवाई करते हुए, न्यु जायसवाल ट्रेडर्स बलौदाबाजार में भारी अनियमितता पाई गई, भौतिक स्कंध एवं पॉस स्कंध में भिन्नता पाई गई, विक्रय केन्द्र में बिल बुक एवं स्कंध पंजी का उचित संधारण नहीं किया गया था, इस कारण चेतावनी के साथ उर्वरक प्राधिकार पत्र 14 दिवस हेतु निलंबित किया गया है।

विकासखण्ड कसडोल के ग्राम बया में भी छापेमारी के दौरान विकास ट्रेडर्स बया में अनियमितता पाई गई थी, इस कारण चेतावनी के साथ उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबन किया गया है। इस प्रकार कुल 2 उर्वरक प्राधिकार पत्र निरस्त तथा 3 उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है तथा निलंबित विक्रय केन्द्रों को चेतावनी जारी किया गया है। भविष्य में पूनरावृत्ति होने पर उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल निरस्त किया जावेगा। जिले के समस्त निरीक्षकों को अनियमितता पाये जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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