राजनांदगांव

26 भूस्वामियों को विकास शुल्क जमा करने नोटिस
24-Feb-2022 3:10 PM
26 भूस्वामियों को विकास शुल्क जमा करने नोटिस

अवैध प्लाटिंग व वैध कॉलोनी की सूची देने लिखा पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव 23 फरवरी।
नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपनाकर कार्रवाई कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने भी की जा रही है।

इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा अवैध प्लाटिंग करने वाले भू-स्वामियों की सूची उपलब्ध कराने अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजनांदगांव एवं वैध कॉलोनी की सूची उपलब्ध कराने उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव को पत्र लिखा है। साथ ही अवैध कॉलोनी के मूल भू-स्वामी को बाहय विकास शुल्क जमा करने नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही रेवाडीह जीई रोड पेट्रोल पंप के सामने श्री एसआरएम फाउंडेशन प्रबंधक समशेर गिल द्वारा किए जा रहे अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करते मुरूम जब्ती की कार्रवाई की गई।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर नगर निगम की टीम द्वारा प्रतिदिन अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है एवं अवैध कॉलोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कल 22 फरवरी को 19 भूस्वामियों को 55 खसरा के लिए द्वितीय नोटिस जारी किया गया है और 23 फरवरी को 26 भूस्वामियों को 52 खसरा के लिए द्वितीय नोटिस जारी किया जा रहा है। जिनमेें इंदिरा पुनाउ गोड को 16 खसरों के लिए 7501890 रु., सतीश चंदेले को 544830 रु., सुशील पप्पू गोड को 873125 रु., श्यामबाई को 2738120 रु., यादवराम को 10 खसरो के लिए 1830070 रु., संतकुमार सिन्हा को 1243330 रु., बिसराम यादव को 153670 रु., गिरजाबाई साहू को 563689 रु., मेम सिंह को 2018665 रु., इसर गोड को 628650 रु., सहजराम गोड को 3925570 रु., सुखलाल गोड को 2214245 रु., विजय गोड को 2549525 रु., फूलकुंवर कतलम को 789305 रु., देवचंद गोड को 880110 रु., गेंद सिंह को 565785 रु., रामसुख को 1438910 रु., यशवंत को 1753235 रु., जगतराम को 565785 रु., तेजराम को 1894290 रु., कृष्ण सिंह को 2 खसरो पर 1201420 रु., इंदिरा तरामे को 2 खसरो पर 3164205 रु., मंगल सिंह को 2828925 रु. एवं दिनुराम को 1760220 रु. किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर राशि जमा करने नियमितीकरण नियम 15 (क)(1)(15) के तहत द्वितीय नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार कुल 4 करोड 36 लाख 27 हजार 5 सौ 69 रुपए की वसूली हेतु नोटिस दिया गया है।

उन्होंने बताया कि 15 दिवस की अवधि में राशि जमा नहीं होने पर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 दिवस की अवधि में राशि जमा नहीं होने पर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने अवैध प्लाटिंग निरीक्षण में रेवाडीह जीई रोड पेट्रोल पंप के सामने श्री एसआरएम फाउंडेशन प्रबंधक समशेर गिल द्वारा खसरा क्रं. 99/3, 99/12 रकबा 0.6150 हे. एवं खसरा क्र. 100 रकबा 0.1290 हे भूमि पर मुरूम रोड बनाकर अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते नगर निगम की जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करते मुरूम जब्ती की कार्रवाई की गई।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि नगर निगम सीमांतर्गत हो रहे अवैध प्लाटिंग के खसरो की सूची, राजस्व अभिलेख सहित उपलब्ध कराने अनुविभागीय अधिकारी(रा.) राजनांदगांव को एवं वैध कालोनी की कॉलोनाईजरो के नाम, पता एवं खसरा नम्बर सहित सूची उपलब्ध कराने उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव को पत्र प्रेषित किया गया है। जिससे अवैध प्लाटिंग करने वाले भू-स्वामियों के विरूद्ध एवं अवैध कालोनियों के कालोनाईजरो के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार अन्य अवैध कालोनी के कॉलोनाईजरो विरूद्ध कार्रवाई तथा अन्य अवैध प्लाटिंग के भूस्वमियों को विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जाएगा। निरीक्षण में तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, प्र.सहायक अभियंता संदीप तिवारी, उप अभियंता अशोक देवांगन सहित निगम का अमला उपस्थित था।

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