बलौदा बाजार
राज्य का यह पहला मामला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 24 फरवरी। पुलिस विभाग द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ व अपराध के आरोपी का लाइसेंस 5 वर्ष के लिए निरस्त कर दिया गया है। राज्य में इस तरह का यह पहला मामला है, जिसमें शासन से प्राप्त निर्देशों के तहत आरोपी वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी राजेश कुमार निवासी ग्राम लांजी के विरुद्ध थाना सिमगा द्वारा भादवि की धारा 323 341 294 354 363 366 (क) व पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, उक्त मामले में आरोपी राजेश कुमार साहू को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया था तथा आरोपी को धारा 341 के तहत 1 माह कारावास व 500 झंडा धारा 323 में 1 वर्ष कारावास व 500 अर्थदंड 354 में 3 वर्ष कारावास 500 अर्थदंड 363 में 4 वर्ष कारावास 500 अर्थ टंडवा पाक्सो में 4 वर्ष कारावास व 500 अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
अपराध के कारण पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन राज्य शासन के परिवहन मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर महिला बालिका संबंधी मामलों में वाहनों के घटना में प्रयुक्त होने की स्थिति में दोषी सिद्ध होने पर आरोपी का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के परिपालन के परिपेक्ष में बलौदाबाजार पुलिस द्वारा आरोपी राजेश कुमार साहू के लाइसेंस निलंबन के लिए जिला परिवहन अधिकारी बलौदाबाजार को पत्राचार किया गया, जिस के तारतम्य में आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस आगामी 5 वर्ष के लिए निलंबन कर दिया गया है।