राजनांदगांव
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मोटरयान अधिनियम के अर्थदंड में हुई वृद्धि
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 27 फरवरी। ट्रेफिक नियम की परवाह नहीं करने वालों की अब खैर नहीं है। राज्य सरकार के निर्देश पर राजनंादगांव पुलिस महकमे ने मोटरयान अधिनियम की अर्थदंड राशि को सीधे दोगुना कर दिया है। सरकार सडक़ों में बढ़ते हादसों की रोकथाम और लापरवाह ट्रक, कार और मोटर साइकिलों के खिलाफ सख्ती बरतने के उद्देश्य से समन शुल्क को बढ़ा दिया है। सरकार के समक्ष लगातार सडक़ दुर्घटनाओं में इजाफा होने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के मामले को लेकर शिकायतें बढ़ी है। लिहाजा सरकार ने आर्थिक रूप से नकेल कसने के लिए गैर जिम्मेदार चालकों पर कार्रवाई करने के लिए शुल्क में वृद्धि की है। इस संबंध में यातायात विभाग के आरआई अमित सिंग ने 'छत्तीसगढ़Ó से कहा कि सरकार ने सडक़ हादसों में कमी और बेहतर यातायात के उद्देश्य से शुल्क में बढ़ोत्तरी की है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील करते कहा कि नियमों का पालन करें, क्योंकि नियम तोडऩे के दौरान ही दुर्घटनाएं होती है।
मिली जानकारी के मुताबिक नए सर्कुलर में अलग-अलग समन शुल्क बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें वाहन चलाते मोबाइल से बात करने पर एक हजार के बजाय दो हजार रुपए शुल्क वसूलने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा तीन सवारी पर 300, तेज गति से वाहन चालन पर एक हजार, खतरनाक तरीके से वाहन चालन पर दो हजार, प्रदूषण/शोर करने वाले वाहन पर 300, बिना रजिस्ट्रेशन पर एक हजार, बिना परमिट पर 5 हजार, बिना सीट बेल्ट 500, बिना हेलमेट पर 500, बिना बीमा 2 हजार, बिना लाईसेंस एक हजार, ओव्हर लोड पर 10 हजार प्रति टन, माल वाहन में ऊंचा, लंबा लोड 20 हजार, यात्री वाहन में अधिक सवारी बैठाना 100 प्रति व्यक्ति, पुलिस अधिकारी के आदेश की अवहेलना पर 500 तथा वाहन का भार कराने से इन्कार पर 20 हजार रुपए का समन शुल्क वसूला जाएगा।