राजनांदगांव
![ढाबा के पास अवैध प्लाटिंग कर बना मुरूम रोड ध्वस्त ढाबा के पास अवैध प्लाटिंग कर बना मुरूम रोड ध्वस्त](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1646385948jn__2.jpg)
विकास शुल्क जमा नहीं करने पर जारी हुआ था नोटिस
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 मार्च। निगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कार्रवाई कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी के निर्देश पर वार्ड नं. 10 शंकरपुर मुक्तिधाम रोड में ढाबा के पास अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड का निर्माण करने पर उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की गयी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि वार्ड नं. 10 शंकरपुर मुक्तिधाम रोड में ढाबा के पास भूमि खसरा कं. 332/4 रकबा 0.8090 हेक्टेयर में भूमि पर कालोनाईजर कुबेर साहू आ. श्री रतनु साहू, मुकेश सिन्हा आ. देउराम सिन्हा एवं आनंद देवांगन आ. तिजउराम देवांगन द्वारा अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड का निर्माण किया गया था, जिसे हटाने नगर निगम द्वारा नोटिस जारी की गयी थी, किन्तु संबंधित कालोनईजर ने इस संबंध में निगम से न ही संपर्क किया और न ही अवैध प्लाटिंग निर्माण कार्य बंद किया गया। इनका उक्त कार्य छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर कार्रवाई करते निगम एवं प्रशासन की टीम द्वारा उक्त अवैध प्लाटिंग को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करने की कार्रवाई की गयी, उक्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।