राजनांदगांव
![रसोईयों को प्रतिमाह मिलेगा 9180 वेतन रसोईयों को प्रतिमाह मिलेगा 9180 वेतन](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1646561100jn__10.jpg)
उच्च न्यायालय ने दिया ऐतिहासिक फैसला, रसोईयों के खिले चेहरे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबागढ़ चौकी, 6 मार्च। छग शासन द्वारा संचालित शासकीय स्कूलों में मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले रसोईयों को अब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार 306 रुपए दैनिक एवं महीने में 9180 रुपए प्राप्त होगा। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के इस निर्णय के बाद वनांचल मोहला, मानपुर व अंबागढ़ चौकी के रसोईयो में खुशी की लहर दौड गई है। रसोईयो ने हाईकोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक बताते कहा कि उन्हें तीन वर्षों के लंबे संघर्ष बाद न्याय मिला है। यह फैसला उनके परिवार का जीवन बदलने तथा भविष्य को सुरक्षित करने वाला है।
मोहला, मानपुर व अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के शा.प्रा. व पूर्व मा. शालाओं में मध्यान्ह भोजन में कार्य करने वाले दो दर्जन रसोईयों ने आदिवासी नेत्री पूर्व जिला पंचायत सदस्य खगेश ठाकुर के मार्गदर्शन में समान काम के लिए समान भुगतान के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में 23 रिट याचिकाए लगाई थी। 2019 में लगाई गई इन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ व विद्वान अधिवक्ता नीलकंठ मालवीय रसोईयो की ओर से पैरवी कर रहे थे। याचिका में माननीय न्यायालय से समान काम के लिए समान वेतन भुगतान किए जानं की मांग उठाई गई थी। माननीय उच्च न्यायालय में 25 फरवरी 2022 को सुनवाई में यह माना की रसोईयो को दिया जाने वाला वेतन भारत वर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। माननीय उच्च न्यायालय ने समान काम सामन वेतन के भुगतान के आधार को स्वीकार करते माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हाईकोर्ट बिलासपुर के संजय के. अग्रवाल की पीठ ने यह आदेश दिया है कि छग शासन रसोईयो को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उनके पारिश्रमिक का भुगतान करें। जिला पंचायत की पूर्व सदस्य खगेश ठाकुर ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते कहा कि यहां सत्य की जीत हुई है।
छग में रसोईयो को न्यूनतम मजदूरी दे सरकार
जिला पंचायत की पूर्व सदस्य व आदिवासी नेत्री श्रीमती खगेश ठाकुर ने छग की भूपेश सरकार से मांग की है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय व उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश का सम्मान करते सरकार पूरे छग में मध्यान्ह भोजन में कार्य करने वाले रसोईयो को न्यूनतम मजदूरी दर वेतन भुगतान करे। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनाव से पूर्व ही पूरे राज्य में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि मध्यान्ह भोजन में कार्य करने वाले रसोईयों को दक्षिण के राज्यों की तरह ही वेतन का भुगतान हो। बीईओ एसके धीवर ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हमें अब तक मध्यान्ह भोजन में काम करने वाली रसोईयों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।